राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश के दिन भी अर्जेंट सुनवाई जारी, जस्टिस अनुप कुमार ढंड की विशेष एकलपीठ गठित, चुनाव से ठीक पहले देर रात दर्ज हुई शिकायत के बाद अलसुबह दाखिल हुई याचिका
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में अवकाश के बावजूद अर्जेंट मामलों की सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है।
जोधपुर मुख्यपीठ में रविवार देर रात तक चली विशेष सुनवाई के बाद अब जयपुर पीठ में भी सोमवार को अवकाश के दिन अर्जेंट मामलों की सुनवाई के लिए विशेष एकलपीठ का गठन किया गया है।
जस्टिस अनुप कुमार ढंड की एकलपीठ के समक्ष केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े मामले में सुनवाई हुई।
मामले में केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अनिल मित्तल को राहत देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक के आदेश दिए गए हैं।
केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले सामने आए घटनाक्रम के बाद यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा।
अलसुबह 3 बजे दाखिल हुई याचिका
नगरपालिका के अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होने है उससे ठीक पूर्व रविवार देर रात को चैयरमेन प्रत्याशी अनिल मित्तल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कि गयी.
शिकायत में चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए धन के कथित प्रलोभन के आरोप लगाए गए थे।
शिकायत के बाद दंडात्मक कार्रवाई और गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए अधिवक्ता प्रवीण जैन की ओर से अलसुबह करीब 3 बजे ऑनलाइन याचिका पेश की गई।
मामले की तात्कालिकता को देखते हुए रजिस्ट्री ने सुबह करीब 8 बजे मुख्य न्यायाधीश से अनुमति प्राप्त कर विशेष एकलपीठ का गठन किया।
इसके बाद जस्टिस अनुप कुमार ढंड की पीठ ने सुबह करीब 10 बजे मामले की सुनवाई की।
याचिकाकर्ता अनिल मित्तल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेजर आर.पी. सिंह ने पैरवी करते हुए दलील दी कि शिकायत और उसके आधार पर संभावित कार्रवाई का सीधा असर उसी दिन होने वाले नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव पर पड़ सकता है।
हाईकोर्ट से मिली राहत
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक के निर्देश दिए। मामले में आगे की कार्यवाही के लिए सुनवाई बाद में भी जारी रह सकती है।
केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर 21 सितंबर को मतदान निर्धारित था। नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के अनिल मित्तल और भाजपा के विनीत चोरड़िया के बीच मुकाबला तय हुआ था।