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‘तलाक के बाद पिता की सहमति नहीं होने पर भी नहीं रोक सकते बच्चे का पासपोर्ट’, हाईकोर्ट का पासपोर्ट अथॉरिटी को तुरंत पासपोर्ट जारी करने का आदेश; कहा- बच्चे का भविष्य किसी एक अभिभावक की इच्छा पर निर्भर नहीं

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प्रिंसिपल ही भगवान होता है, विभाग कुछ नहीं, Principal Quarter में छात्रा को रखने की शिकायत से लेकर छात्राओं के शौचालय के पास लगे CCTV तक पहुंच का आरोप -पप्पू लाल मीणा ट्रांसफर केस में SC का फैसला

Over 8 Lakh Civil Execution Cases Pending: Supreme Court Seeks Progress Reports from High Courts

बहुचर्चित पप्पू लाल मीणा तबादला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज की, तेलंगाना की जगह मध्य प्रदेश तबादला रहेगा प्रभावी

नई दिल्ली/जयपुर। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बरनाला के प्रधानाचार्य पप्पू लाल मीणा के तबादले का विवाद राजस्थान हाईकोर्ट से होते हुए अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए नए स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

नए आदेश के तहत मीणा का तबादला तेलंगाना के बजाय मध्य प्रदेश गया था।

यह मामला केवल तबादले तक सीमित नहीं था बल्कि विभागीय रिकॉर्ड में मीणा के खिलाफ गंभीर शिकायतों, विभागीय जांच और कथित अनियमितताओं का भी मामला हैं.

छात्राओं के शौचालय के CCTV तक पहुंच का आरोप

विभागीय रिकॉर्ड में मीणा के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों में छात्राओं के शौचालय में लगे CCTV कैमरों तक उनकी पहुंच होने और एक छात्रा को प्रधानाचार्य आवास में रखने संबंधी शिकायतों का भी उल्लेख सामने आया है।

इसके अलावा, विभागीय दस्तावेज में विद्यार्थियों के सामने शिक्षकों के प्रति कथित अपमानजनक टिप्पणियों के आरोप भी दर्ज हैं। इन आरोपों में शिक्षकों के लिए कथित रूप से आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, इन विशिष्ट आरोपों पर उपलब्ध न्यायिक आदेशों में कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष दर्ज नहीं किए गए.

पहले निलंबन, फिर उसी दिन तेलंगाना तबादला

प्रिंसिपल पप्पू लाल मीणा को विभागीय जांच के मद्देनजर निलंबित किया गया था। बाद में 24 अप्रैल 2026 को निलंबन वापस लिया गया और उसी दिन उसका तबादला सवाई माधोपुर से तेलंगाना के खम्मम जिले के सिंगरेनी स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कर दिया गया।

मीणा की ओर से तबादले को चुनौती देते हुए कहा गया कि उन्हें करीब 1390 किलोमीटर दूर भेजा गया है और इसके पीछे प्रशासनिक आवश्यकता नहीं बल्कि दंडात्मक उद्देश्य है।

यह भी दलील दी गई कि उन्हें तेलुगु भाषा का ज्ञान नहीं है।

इस तबादले के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार सोगरवाल और आर.डी. मीणा के माध्यम से याचिका दायर की गई।

केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता संजय महला और सुनीता महला ने मामले का विरोध किया।

19 मई: एकलपीठ ने दिया प्रतिवेदन का रास्ता

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने 19 मई 2026 को मामले में आदेश पारित करते हुए मीणा को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नया प्रतिवेदन पेश करने की छूट दी।

एकलपीठ ने संबंधित प्राधिकारी को राजस्थान के आसपास के किसी राज्य में पोस्टिंग पर विचार करने का भी रास्ता खोला।

26 मई को खंडपीठ पहुंचा मामला, 27 मई को तबादले पर रोक

एकलपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मीणा की ओर से खंडपीठ में अपील की गई।

27 मई 2026 को तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की पीठ ने मामले में अंतरिम राहत दी।

खंडपीठ ने 24 अप्रैल के तबादला आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि आगे के आदेश तक प्रिंसिपल पप्पूलाल मीणा सवाई माधोपुर बर्नाला स्थित विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते रहें और उन्हें उसी पद का वेतन भी मिलता रहे।

सरकार ने पेश किया विस्तृत जवाब

इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मामले में विस्तृत जवाब, जांच रिपोर्ट और आरोपपत्र सहित रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान बच्चों से जुड़े संवेदनशील दस्तावेजों का भी उल्लेख हुआ।

सरकार की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया कि संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक होने से जांच प्रभावित हो सकती है।

7 अगस्त: दूसरी खंडपीठ ने तबादले में हस्तक्षेप से किया इनकार

ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मामला जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ के सामने आया।

खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलो का हवाला देते हुए कहा कि स्थानांतरण मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है।

कोर्ट ने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी को किसी एक स्थान पर बने रहने का निहित अधिकार नहीं है।

तबादले में हस्तक्षेप के लिए दुर्भावना, वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन या सक्षम प्राधिकारी के अभाव जैसी परिस्थितियां स्थापित होना आवश्यक है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि मीणा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो चुकी थी और आरोपपत्र जारी किया गया था।

इसके बाद खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बदला तबादला-तेलंगाना की जगह मध्य प्रदेश

7 अगस्त के आदेश के बाद पप्पू लाल मीणा ने विभाग के समक्ष अपना प्रतिवेदन पेश किया।

विभाग ने पूर्व के स्थानांतरण आदेश में बदलाव करते हुए उनका तबादला तेलंगाना से बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया।

यही नया आदेश आगे सुप्रीम कोर्ट में विवाद का प्रमुख बिंदु बना।

2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी

मध्य प्रदेश तबादले के बाद पप्पू लाल मीणा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के 7 अगस्त और 19 मई के आदेशों को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की गई।

उनकी ओर से शगुन मत्ता और अनन्या सिंह ने पैरवी की, जबकि केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय महला पेश हुए।

18 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने 18 सितंबर 2026 को मामले की सुनवाई की।

कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मीणा के अभ्यावेदन पर विचार किया जा चुका है और नया औपचारिक ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है, जिसके तहत उन्हें तेलंगाना के बजाय मध्य प्रदेश भेजा गया है।

सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश में वेतन को लेकर आशंका जताई गई।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद औपचारिक स्थानांतरण आदेश जारी हो चुका है, तो वेतन का भुगतान नहीं होने का सवाल नहीं उठता।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी और लंबित आवेदनों का भी निस्तारण कर दिया।

अब क्या है स्थिति?

पप्पू लाल मीणा के तबादले का मामला राजस्थान हाईकोर्ट की अंतरिम रोक से शुरू होकर एकलपीठ, खंडपीठ और अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।

न्यायिक प्रक्रिया के दौरान तबादले पर अंतरिम रोक भी लगी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्थानांतरण में हस्तक्षेप से इनकार किया।

इसके बाद विभाग ने अभ्यावेदन पर विचार करते हुए तेलंगाना की जगह मध्य प्रदेश का नया तबादला आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने भी नए आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए एसएलपी खारिज कर दी हैं।

तबादले की कहानी

24 अप्रैल 2026: सवाई माधोपुर से तेलंगाना तबादला।
19 मई 2026: हाईकोर्ट एकलपीठ ने नजदीकी राज्य में पोस्टिंग के लिए अभ्यावेदन का रास्ता खोला।
27 मई 2026: हाईकोर्ट खंडपीठ ने तबादले पर अंतरिम रोक लगाई और बर्नाला में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य जारी रखने तथा वेतन देने का निर्देश दिया।
7 अगस्त 2026: हाईकोर्ट खंडपीठ ने तबादले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए अपील खारिज की।
18 सितंबर 2026: सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नया तबादला आदेश जारी होकर मीणा को तेलंगाना के बजाय मध्य प्रदेश भेजा जा चुका है और एसएलपी खारिज कर दी

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