जयपुर। राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य भर्ती-2025 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों को जारी रखने की अनुमति दी है।
जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने याचिकाकार्त संजय आशिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
कोर्ट ने राजस्थान सरकार, कॉलेज शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा सचिव तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC), अजमेर के सचिव से जवाब तलब किया है।
अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना इंटरव्यू पर उठे सवाल
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 18 सितंबर 2025 को अंग्रेजी सहित कुल 30 विषयों में सहायक आचार्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। अंग्रेजी विषय में 42 पद विज्ञापित किए गए थे।
याचिका में कहा गया कि लिखित परीक्षा के बाद आरपीएससी ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी की थी, जिस पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन आपत्तियों का निस्तारण किए बिना ही साक्षात्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी तक अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है, ऐसे में अंतिम परिणाम जारी करना और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कानूनी रूप से उचित नहीं है।
हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश
मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरपीएससी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अन्य कार्रवाई जारी रख सकता है, लेकिन अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा और नियुक्ति पत्र भी जारी नहीं किए जाएंगे।
अब इस मामले में राज्य सरकार, कॉलेज शिक्षा विभाग और आरपीएससी के जवाब के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की।