जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस विनीत माथुर को प्रशासनिक जज नियुक्त किया गया हैं.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय अग्रवाल के आदेश से मंगलवार देर शाम जारी हुए स्टैडिंग आर्डर के जरिए जस्टिस विनीत कुमार माथुर को ये जिम्मेदारी सोपी गयी हैं.
आदेश के तहत जस्टिस विनीत कुमार माथुर को प्रशासनिक न्यायाधीश नामित किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
मुख्य न्यायाधीश ने यह आदेश हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर फॉर राजस्थान, 1952 के नियम 21(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय में पूर्व में जारी सभी स्थायी आदेशों को अधिक्रमित करते हुए जारी किया है।

किन मामलों का निस्तारण करेंगे प्रशासनिक न्यायाधीश?
आदेश के अनुसार जस्टिस विनीत कुमार माथुर को निम्नलिखित प्रशासनिक मामलों के निस्तारण की जिम्मेदारी सौंपी गई है—
एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में मामलों के ट्रांसफर से जुड़े मामले।
हाईकोर्ट में लंबित न्यायिक कार्य से संबंधित आवधिक विवरणियां एवं रिपोर्ट भारत सरकार और भारत के सुप्रीम कोर्ट को भेजने से जुड़े मामले।
संसद और विधानसभा के प्रश्नों के जवाब भेजने से संबंधित मामले।
अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों के अंतर-जिला ट्रांसफर से संबंधित प्रस्ताव, चाहे वे आपसी अनुरोध पर हों अथवा प्रशासनिक आधार पर।
मुख्य न्यायाधीश द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य प्रशासनिक कार्य।

महत्वपूर्ण मामलों में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएंगी फाइलें
स्थायी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मामले के स्थानांतरण और हाईकोर्ट के न्यायिक कार्य से संबंधित आवधिक विवरणियों एवं वक्तव्यों से जुड़ी फाइलें पहले प्रशासनिक न्यायाधीश के समक्ष रखी जाएंगी और उसके बाद आवश्यक आदेशों के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।
वहीं, यदि प्रशासनिक न्यायाधीश यह उचित समझते हैं कि आदेश में उल्लिखित अन्य मामलों में से किसी मामले को भी सीधे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाना चाहिए, तो संबंधित मामला मुख्य न्यायाधीश के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।
तत्काल प्रभाव से लागू होगी व्यवस्था
मुख्य न्यायाधीश द्वारा जारी इस स्थायी आदेश के साथ ही पूर्व में इस विषय में जारी सभी स्थायी आदेशों को अधिक्रमित कर दिया गया है।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालेंगे।