जयपुर, 20 सितंबर
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया हैं.
हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा योजना बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया हैं.
जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस बिपिन गुप्ता की खंडपीठ ने मुदित नागपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिय हैं.
मुदित नागपाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर पूर्व में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी.
हाईकोर्ट ने योजना वर्तमान में चल रही है या बंद हो गई है, इसकी जानकारी राज्य सरकार से मांगी थी।
याचिकाकर्ता को दी छूट
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता महावीर विश्नोई ने सरकार के पत्र के आधार पर अदालत को बताया कि स्मार्टफोन गारंटी कार्ड योजना वर्तमान में प्रभावी नहीं है.
इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को यह स्वतंत्रता दी कि आवश्यकता पड़ने पर वे फिर से हाईकोर्ट में आवेदन कर सक