जयपुर, 13 नवंबर
SI भर्ती–2025 से जुड़े एक अहम मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बड़ा आदेश दिया हैं.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने एकलपीठ के 31 अक्टूबर के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें एकलपीठ ने SI भर्ती 2025 में ओवरऐज (अधिक आयु वाले) अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने के आदेश दिए थे.
एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दायर चुनौती दी थी.
अपील पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने पक्ष रखते हुए कहा कि एकलपीठ का आदेश SI भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और इससे प्रशासनिक असमानता उत्पन्न होगी.
महाधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि भर्ती में ओवरएज अभ्यर्थियों को अतिरिक्त छूट देना सेवा नियमों और भर्ती अधिसूचना के विपरीत है.
सरकार का कहना था कि इस प्रकार की छूट से भर्ती प्रक्रिया में असंतुलन आएगा और पहले से निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन होगा।
राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती नियमों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और कोर्ट के आदेश से अन्य योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित होंगे।
खंडपीठ ने राज्य सरकार के तर्कों को सुनने के बाद एकलपीठ के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रहेगी.
खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर दोनों पक्ष अपने विस्तृत जवाब प्रस्तुत करेंगे.
गौरतलब है कि एकलपीठ ने 31 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में ओवरएज अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें आयु में छूट का लाभ देने का आदेश दिया था.