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सेवानिवृत्ति लाभ में देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त रुख, 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान का आदेश, 9 प्रतिशत ब्याज की जिम्मेदारी अधिकारियों पर

जयपुर, 9 सितम्बर 2025

राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने एक अहम फैसला सुनते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी हरीशंकर जैन को बड़ी राहत दी हैं. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया हैं कि याचिकाकर्ता जैन के सेवानिवृत्ति लाभ देने में हुए देरी के चलते उन्हें 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया जाए.

जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल कि एकलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 16 सप्ताह के भीतर भुगतान करना अनिवार्य होगा.

हाईकोर्ट ने आदेश की पालना को लेकर चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता को उसे सेवानिवृति लाभ का भुगतान नहीं किया गया, तो उस पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगेगा.

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि अतिरिक्त ब्याज की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से वहन करनी होगी.

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