RPSC द्वारा अपडेटेड सिलेबस जारी न करने पर कोर्ट सख्त, कहा-“परीक्षा से 30 दिन पहले जारी हो सिलेबस”
जयपुर, 3 दिसंबर
राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा निर्णय देते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा 7 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित परीक्षा आयोजित कराने पर अंतरिम रोक लगा दी है.
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने बुधवार को दिए आदेश में कहा कि आयोग ने अभी तक अभ्यर्थियों के लिए अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया, जो नियमों के अनुसार परीक्षा से कम से कम 30 दिन पहले जारी किया जाना आवश्यक है.
गौरतलब है। कि हाईकोर्ट ने इस मामले में RPSC सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद विस्तृत सुनवाई की गई थी.
याचिकाकर्ताओं ने उठाया गंभीर मुद्दा
यदुराज व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि—
“असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा 7 दिसंबर को प्रस्तावित है“लेकिन आयोग ने अब तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया है, जिससे अभ्यर्थी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं।”
अधिवक्ता ने कहा कि यह स्थिति अभ्यर्थियों के साथ स्पष्ट अन्याय है, क्योंकि बिना सिलेबस के इतने कम समय में तैयारी करना संभव नहीं है।
पुरानी रद्द, नई भर्ती बिना सिलेबस जारी
याचिका के अनुसार, RPSC ने दिसंबर 2024 में असिस्टेंट प्रोफेसर के हजारों पदों के लिए भर्ती निकाली थी। इसके बाद मार्च 2025 में सिलेबस जारी किया गया.
याचिका में कहा गया कि सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए न्यूनतम 40% अंक का प्रावधान जोड़ा.संशोधित नियमों के बाद दिसंबर 2024 वाली भर्ती को ही रद्द कर दिया गया।
याचिका में कहा गया कि इसके बाद आयोग ने 18 सितंबर 2025 को नई भर्ती जारी की, और कहा गया कि जल्द ही नई भर्ती का अपडेटेड सिलेबस जारी किया जाएगा.
लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आज तक अपडेटेड सिलेबस जारी नहीं किया गया, जबकि परीक्षा की तिथि बेहद निकट है.
“पुराना सिलेबस ही लागू है”
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान RPSC की ओर से अधिवक्ता एम.एफ. बेग ने अदालत को बताया कि दिसंबर 2024 की भर्ती के बाद जो सिलेबस जारी किया गया था, वही नई भर्ती में भी लागू है।
पुराना सिलेबस ही नई भर्ती के विज्ञापन के बाद पुनः अपलोड किया गया.अभ्यर्थियों को भ्रम से बचाने के लिए उसे “पुरानी तारीख” में ही दिखाया गया है, जबकि उसे अपलोड अब किया गया है।
उन्होंने तर्क दिया कि आयोग ने नियमों के अनुरूप कार्य किया है और सिलेबस उपलब्ध है, इसलिए परीक्षा रोकने की आवश्यकता नहीं है।
अपडेटेड सिलेबस जारी किए बिना परीक्षा नहीं
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए।
परीक्षा से कम से कम 30 दिन पहले सिलेबस का जारी होना अनिवार्य है, ऐसा न होने से अभ्यर्थियों का समान अवसर का अधिकार प्रभावित होता है।
हाईकोर्ट ने इस आधार पर 7 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित परीक्षा पर रोक लगा दी.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि RPSC पहले अपडेटेड सिलेबस जारी करे, उसके बाद ही परीक्षा की नई तिथि निर्धारित की जाए।