राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ कर रही हैं सुनवाई, बुधवार को भी महाधिवक्ता करेंगे पैरवी
जयपुर। SI भर्ती 2021 को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले को गलत बताते हुए राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि याचिकाकर्ता की जिस याचिका पर एकलपीठ ने यह फैसला दिया, वह याचिका ही गलत तथ्यों के आधार पर दायर की गई।
राज्य की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को सरकार की ओर से दायर अपील में पैरवी करते हुए कहा कि जिन तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की गई, वे तथ्य और रिपोर्ट कहां से प्राप्त किए गए, यह जानकारी नहीं दी गई।
महाधिवक्ता ने कहा कि यहां तक कि जिन अभ्यर्थियों की याचिका पर यह फैसला दिया गया, उन्होंने इस भर्ती में चयन होने के लिए न्यूनतम पात्रता तक नहीं रखी, ऐसे में उन याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका दायर करने का कोई आधार नहीं था।
महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि एकलपीठ में दायर याचिका मेंटेनेबल ही नहीं थी। एकलपीठ ने इसे दरकिनार कर मेरिट पर सुनवाई करते हुए भर्ती को रद्द करने का फैसला सुनाया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और अन्य की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही हैं.
कटारा की चार्जशीट ली जाए रिकॉर्ड पर
याचिकाकर्ताओं ने RPSC के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा और अन्य आरोपियों के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है।
SI भर्ती रद्द करने और RPSC के सदस्यों के खिलाफ की गई एकलपीठ की टिप्पणियों के खिलाफ दायर अपीलों पर हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
ऐसे में एकलपीठ के याचिकाकर्ताओं ने खंडपीठ के समक्ष प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि ग्रेड सेकेंड टीचर भर्ती-2022 में पेश ईडी की चार्जशीट में पेपर लीक और RPSC सदस्यों की कार्यशैली को लेकर कई खुलासे हुए हैं।
इसलिए खंडपीठ ED को निर्देश दे कि वे दायर चार्जशीट हाईकोर्ट के समक्ष रखें।
अधूरी रही सुनवाई
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सरकार, चयनित अभ्यर्थियों और RPSC के पूर्व सदस्यों की ओर से दायर अपीलों पर मंगलवार को सुनवाई अधूरी रही। सरकार की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जांच एजेंसी पेपर लीक में सही और गलत की छंटनी करने में सक्षम है। लेकिन इसके बाद भी एकलपीठ ने पूरी भर्ती को रद्द कर दिया। इस मामले में बुधवार को फिर सरकार की बहस के साथ सुनवाई शुरू होगी।
बुधवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब इस मामले पर राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ बुधवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई जारी रखेगी।
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अपनी दलीलें पेश करेंगे।