टॉप स्टोरी

चर्चित खबरें

जयपुर में सिरसी रोड चौड़ीकरण मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, यथास्थिति के निर्देश

Supreme Court Stays Rajasthan High Court Order on Jaipur Sirsi Road Widening Project

नई दिल्ली/जयपुर। जयपुर में सिरसी रोड को 160 फीट चौड़ा करने से जुड़े विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए प्रभावित पक्षों को महत्वपूर्ण राहत दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 28 मार्च 2026 के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है और विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश जगदीश शर्मा, नंद किशोर शर्मा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश का प्रभाव और संचालन स्थगित रहेगा।

यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवादित भूमि पर वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाए।

इसका सीधा अर्थ यह है कि जमीन के कब्जे, निर्माण या किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधि को फिलहाल रोका जाएगा, जब तक कि मामले में आगे सुनवाई नहीं हो जाती।

राज्य सरकार को नोटिस, चार सप्ताह में जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

साथ ही, अन्य प्रभावित पक्षों को भी विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है।

याचिकाकर्ताओं को मिली राहत

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक गुप्ता ने पक्ष रखा।

कोर्ट के इस अंतरिम आदेश को याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि इससे फिलहाल सिरसी रोड के चौड़ीकरण से जुड़ी प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लग गई है।

सबसे अधिक लोकप्रिय