जयपुर, 8 सितंबर।
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती 2021 पेपरलीक मामले में एकलपीठ द्वारा दिए गए भर्ती रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी हैं
जस्टिस एस पी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने ये आदेश ट्रेनी एसआई अभ्यर्थियों की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए हैं.
हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को दिए आदेश में एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का आदेश दिया था.
बता दे कि राजस्थान के सबसे चर्चित मामले में राजस्थान हाईकोर्ट हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत देते हुए राजस्थान सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था।
जस्टिस एस. पी. शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की सयुक्त खंडपीठ ने यह आदेश ट्रेनी सब-इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई करते हुए दिया हैं। इन अभ्यर्थियों ने राजस्थान सरकार के भर्ती रद्द करने के फैसले को चुनौती दी थी।
इस से पहले भी 28 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भर्ती को रद्द करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एस आई पेपर लीक घोटाले और परीक्षा प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ियों के कारण भर्ती की निष्पक्षता पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, ऐसे में प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं है।
इस आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग रोक दी गई थी, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया। इसके बाद कई ट्रेनी अधिकारियों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दलील दी कि कुछ व्यक्तियों की गड़बड़ियों की सज़ा सैकड़ों ईमानदार उम्मीदवारों को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया ट्रेनिंग तक पहुँच चुकी थी और इस स्तर पर इसे रद्द करना सैकड़ों अभ्यर्थियों के करियर को अपूरणीय क्षति पहुँचाएगा।