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पंचायत चुनाव कराने के हाईकोर्ट कि एकलपीठ के आदेश पर रोक

Rajasthan highcourt

जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके जरिए एकलपीठ ने पंचायत चुनाव कराने के आदेश दिए थे.

एकलपीठ ने 18 अगस्त के आदेश में सरकार को जल्द पंचायत चुनाव कराने के लिए आदेश दिया था

इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की. हाईकोर्ट में आज जस्टिस एसपी शर्मा की खंडपीठ ने सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी.

अपील पर सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने बहस की. उन्होने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द कराने से जुड़ी जनहित याचिका और परिसीमन से जुड़े मामलों पर खंडपीठ पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख चुकी हैं

फैसला सुरक्षित रहने के दौरान एकलपीठ इसमें दखल नहीं दे सकती है।

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