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हाईकोर्ट जजों से मिलने के लिए न्यायिक अधिकारियों को सख्ती से लेनी होगी अनुमति, बिना अनुमति मिलने के बढते चलन से परेशान हुए जज

Rajasthan highcourt

राजस्थान की अधिनस्थ अदालतों में कार्यरत जजों द्वारा ट्रांसफर और अन्य कार्यो को लेकर हाईकोर्ट जजों से मिलने के बढते चलन पर अंकुश लगाते हुए अब हाईकोर्ट प्रशासन ने सर्कुलर जारी किया हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा बिना पूर्व अनुमति हाईकोर्ट जजों से मुलाक़ात करने की बढ़ती शिकायतों के बाद ये निर्णय लिया हैं.

अनुमति लेना अनिवार्य

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार किसी भी हाईकोर्ट जज से मिलने से पहले संबंधित प्राइवेट सेक्रेटरी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

इसके साथ ही अधिनस्थ अदालतों के जजों को अनुमति के लिए मिलने का उद्देश्य लिखित रूप में स्पष्ट रूप से बताना होगा.

ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए भी अब जिला अदालतों के जज केवल हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा कर पाऐंगे.

हाईकोर्ट प्रशासन ने इस सर्कुलर को संस्थागत गरिमा और न्यायिक अनुशासन बनाए रखने के हित में जारी करना बताया हैं.

क्यों किया जारी

रजिस्ट्रार जनरल कि ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि कई न्यायिक अधिकारी असमय जजों से मिलने पहुँच रहे हैं और स्थानांतरण व पदस्थापन से जुड़े अनुरोधों के लिए रिश्तेदारों अथवा परिचितों के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं.

इस आचरण को हाईकोर्ट प्रशासन ने पूर्व में जारी आदेशों का उल्लंघन बताया जिससे हाईकोर्ट जजों के कार्य में असुविधा और व्यवधान उत्पन्न हो रहा था.

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