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खो-नागौरियान प्रेमिका हत्याकांड मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

जयपुर, 6 अक्टूबर

जयपुर महानगर प्रथम की एक जिला अदालत ने वर्ष 2018 के बहुचर्चित खो-नागोरियान में प्रेमिका की हत्या मामले में आरोपी सोनू उर्फ अमरसिंह उर्फ गुर्जर प्रसाद को आजीवन कारावास सुनाया।

विशेष एससी/एसटी अत्याचार निवारण अदालत के जज मोहनलाल जाट ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 201 के तहत तीन वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

दोनों सजाएँ एक साथ चलाने का आदेश देते हुए आरोपी को आजीवन उम्रकैद की सजा दी गई।

23 गवाह पेश

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 23 गवाह और 50 से अधिक दस्तावेजी सबूत पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मृतका की मृत्यु गला दबाने से हुई, और आरोपी को घटना से जोड़ने वाले परोक्ष सबूत भी प्रस्तुत किए गए।

मामला

23 दिसम्बर 2018 को थाना खो-नागोरियान, जयपुर क्षेत्र के मीणा पालड़ी इलाके में एक महिला का शव पेड़ के नीचे मिला था। महिला के चेहरे पर साड़ी लिपटी हुई थी और पास में लाल पर्स व लाख की चूड़ियाँ पड़ी थीं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके से सबूत एकत्र किए।

जांच के बाद मृतका की पहचान प्रेमदेवी रैगर (उम्र 30 वर्ष, पत्नी भगवान सहाय) के रूप में हुई। पुलिस ने उसकी हत्या के आरोप में उसके प्रेमी सोनू उर्फ अमर को गिरफ्तार किया।

प्रेम संबंध के चलते हत्या

जांच में पता चला कि आरोपी और मृतका के बीच प्रेम संबंध थे और आपसी विवाद के चलते आरोपी ने प्रेमदेवी का गला दबाकर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 201 भा.दं.सं. तथा अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(V) के तहत चार्जशीट दाखिल की।

मृतका के पति की घटना से डेढ़ साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और उसके पांच बच्चे हैं।

साड़ी से हत्या

पति की मौत के बाद से ही मृतका का संबंध अमरसिंह से था। दोनों मजदूरी का काम करते थे और ज्यादातर अमरसिंह महिला के घर ही रुकता था।

वारदात वाले दिन भी दोनों ने पहले साथ बैठकर शराब पी। नशे के प्रभाव में झगड़ा बढ़ गया और हाथापाई तक जा पहुंचा।

दोनों झगड़ते हुए घर से निकलकर लूणियावास रोड पर पहुंचे। तैश में आकर अमरसिंह ने महिला की साड़ी से गला घोटकर हत्या कर दी।

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