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SI भर्ती 2021 मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अचयनित अभ्यर्थी ने दायर की कैवियट-बिना सुने फैसला न देने की मांग

Rajasthan SI Recruitment 2021 Row Reaches Supreme Court: Caveat Filed Seeking Hearing Before Any Order

जयपुर। राजस्थान की चर्चित एसआई भर्ती 2021 मामले में एक बड़ा और अहम मोड़ सामने आया है।

भर्ती रद्द होने के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। अचयनित अभ्यर्थी कैलाशचन्द्र शर्मा ओर प्रमोद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट याचिका दायर कर दी है, जिससे आने वाली कानूनी लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है।

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा था।

कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले पर मुहर लगाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। इस फैसले से हजारों चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए थे।

सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर-क्या है मांग?

अचयनित याचिकाकर्ता कैलाशचन्द्र शर्मा ओर प्रमोद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट रिषभ संचेती और हरेन्द्र नील के जरिए कैवियट दायर करते हुए अनुरोध किया है कि यदि राज्य सरकार या चयनित अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हैं

तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले उनका पक्ष अवश्य सुने बिना सुने कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित न किया जाए

कैवियट दायर करने का मतलब साफ है—अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी आदेश देने से पहले कैवियट दायर करने वाले पक्ष को सुनने के लिए बाध्य होगा।

राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थी जल्द ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

ऐसे में यह कैवियट उनके लिए एक बड़ी कानूनी बाधा बन सकती है, क्योंकि अब कोर्ट को पहले अचयनित पक्ष की दलीलें सुननी होंगी।

आगे क्या?

अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। यदि अपील दायर होती है, तो जल्द ही इस मामले में सुनवाई शुरू हो सकती है। यह केस न केवल अभ्यर्थियों के लिए बल्कि राज्य की भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

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