17 प्रश्नों की उत्तर कुंजी पर विवाद, नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 (लेवल-1) में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है।
जस्टिस गणेशराम मीणा की एकल पीठ ने महेंद्र कुमार रेगर एवं अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया हैं.
इस आदेश से राज्य में फिलहाल करीब 5 हजार पदों पर प्रस्तावित नियुक्तियां प्रभावित होंगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी में कुल 17 प्रश्न विवादित हैं।
आर पी सैनी ने अदालत से कहा कि इनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट किया गया, जबकि शेष प्रश्नों के उत्तर भी गलत होने का दावा किया गया है।
अधिवक्ता ने कहा कि अभ्यर्थियों ने इन प्रश्नों को लेकर नियमानुसार आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं, लेकिन उनका समुचित निस्तारण किए बिना भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने की तैयारी की जा रही थी।
सुनवाई के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मामले में जवाब प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया.
इस पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने दलील दी कि यदि नियुक्ति पत्र जारी हो जाते हैं तो चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में तीसरे पक्ष (थर्ड पार्टी) के अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे बाद में न्यायिक राहत देना जटिल हो सकता है। इसलिए अंतिम निर्णय तक नियुक्तियों पर रोक लगाना आवश्यक है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 लेवल-1 में नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी।
गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत करीब 5 हजार पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। अब राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जवाब के बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी की।
