जयपुर। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव के विवाद से जुड़े मामले में चुनाव आयोग को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें चुनाव आयोग ने परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका में स्वयं को पक्षकार बनाए जाने का विरोध किया था।
जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने मंगलवार को आयोग का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि सूचना के अधिकार के तहत बताया गया कि निरस्त किए गए डाक मतपत्रों की संख्या 2738 थी।
कोर्ट ने कहा कि दोनों सूचनाएं एक ही दिन की हैं और चुनाव आयोग द्वारा दी गई हैं। दोनों प्रत्याशियों के बीच विवाद का मुख्य कारण भी यही है।