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22 सितंबर से जयपुर पीठ में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल करेंगे सुनवाई, हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी

Rajasthan High Court New Roster: Chief Justice Sanjay K Agrawal to Hear Cases at Jaipur Bench from September 22

4 खंडपीठ और 15 एकलपीठों का गठन, जस्टिस इंद्रजीत सिंह के साथ मुख्य खंडपीठ में बैठेंगे मुख्य न्यायाधीश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल आगामी 22 सितंबर से जयपुर पीठ में बैठकर मामलों की सुनवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश के आदेश से 17 सितंबर को जयपुर पीठ के लिए नया रोस्टर जारी किया गया है, जो 22 सितंबर से 26 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

नए रोस्टर के तहत जयपुर पीठ में 4 डिवीजन बेंच (खंडपीठ) और 15 सिंगल बेंच (एकलपीठ) गठित की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह के साथ मुख्य खंडपीठ यानी DB-1 में मामलों की सुनवाई करेंगे।

मुख्य खंडपीठ में इन मामलों की होगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस इंद्रजीत सिंह की खंडपीठ के अधिकार क्षेत्र में जनहित याचिकाएं (PIL), विशेष अपीलें, डिवीजन बेंच सिविल रिट याचिकाएं, आयकर अपीलें और वाणिज्यिक मामले शामिल किए गए हैं।

इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश की एकल पीठ में आर्बिट्रेशन मामलों की सुनवाई भी निर्धारित की गई है, जिसमें दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक की अवधि निर्धारित है।

जयपुर पीठ में चार खंडपीठों का गठन

नए रोस्टर के अनुसार जयपुर पीठ में चार खंडपीठों का गठन किया गया है—

DB-1: मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल एवं जस्टिस इंद्रजीत सिंह
DB-2: जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा एवं जस्टिस संगीता शर्मा
DB-3: जस्टिस अरुण मोंगा एवं जस्टिस आशुतोष कुमार
DB-4: जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल एवं जस्टिस प्रवीर भटनागर

DB-2 को CAT मामलों, DB-3 को कमर्शियल अपीलेट डिवीजन तथा आयकर अपीलों को छोड़कर अन्य टैक्स मामलों, जबकि DB-4 को फैमिली कोर्ट एवं वैवाहिक मामलों से जुड़े DB CMA, आपराधिक अपीलों, क्रिमिनल लीव टू अपील, क्रिमिनल रेजिड्यू मैटर्स, हैबियस कॉर्पस रिट याचिकाओं और सिविल रेजिड्यू मैटर्स की जिम्मेदारी दी गई है।

15 एकलपीठों में सिविल और क्रिमिनल मामलों का बंटवारा

रोस्टर में सिविल मामलों के लिए SB-1 से SB-8 तक कुल आठ एकलपीठें गठित की गई हैं। इनमें सिविल रिट याचिकाओं, सर्विस मैटर्स, भूमि एवं अधिग्रहण मामलों, जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित मामलों, कंपनी मामलों, सिविल अपीलों, ट्रांसफर एप्लीकेशन और अन्य निर्धारित सिविल मामलों का वितरण किया गया है।

वहीं, क्रिमिनल मामलों के लिए SB-9 से SB-15 तक सात एकलपीठें बनाई गई हैं। इनमें जमानत एवं अग्रिम जमानत, आपराधिक अपील, क्रिमिनल लीव टू अपील, क्रिमिनल मिसलेनियस मामलों और विभिन्न जिलों से जुड़े आपराधिक मामलों का क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है।

26 सितंबर तक लागू रहेगा नया रोस्टर

हाईकोर्ट की ओर से जारी नया रोस्टर स्पष्ट रूप से 22 सितंबर 2026 से 26 सितंबर 2026 तक जयपुर पीठ में लागू रहेगा।

ऐसे में नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल की जयपुर पीठ में नियमित सिटिंग के साथ हाईकोर्ट के कामकाज में नए रोस्टर के तहत मामलों की सुनवाई शुरू होगी।

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