जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर शहर में शराब की दुकानों के तय समय के बाद भी खुलने और शराब बिकने की शिकायत पर पुलिस और आबकारी विभाग को तय समय का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
हाईकोर्ट के पहले दिए गए निर्देशों के बाद पुलिस और आबकारी विभाग ने अपने जवाब और अनुपालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। विभागों ने बताया कि तय समय की पालना के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं।
हालांकि, कोर्ट के सामने यह भी बताया गया कि जोधपुर में कई जगहों पर रात 8 बजे के बाद भी शराब की बिक्री जारी रहने की शिकायत मिली है। रिपोर्ट में कुछ दुकानों पर छिपे रास्तों, सीमित पहुंच वाली खिड़कियों और आधे बंद शटर के जरिए बिक्री किए जाने की बात भी सामने आई।
मामले की सुनवाई के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर ने दोनों विभागों की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया। साथ ही कहा कि शराब दुकानों के बंद होने के तय समय का पूरी तरह और सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही कोर्ट ने उम्मीद जताई कि पुलिस और आबकारी विभाग तय समय का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करेंगे। अगर इसके बावजूद तय समय के बाद शराब की बिक्री जारी रहने की शिकायत मिलती है, तो मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी इसकी जानकारी कोर्ट को दे सकते हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी।
छिपे रास्तों और आधे बंद शटर से भी बिक्री की शिकायत
पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से इस संबंध में जवाब और अनुपालना रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पहले दिए गए निर्देशों के बाद दुकानों के निर्धारित समय की पालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग ने कदम उठाए हैं।
हाईकोर्ट के सामने पेश रिपोर्ट में बताया गया कि जोधपुर शहर में कुछ जगहों पर तय समय के बाद भी शराब की बिक्री कथित तौर पर जारी रही।
रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दुकानों में छिपे रास्तों, सीमित पहुंच वाली खिड़कियों और आधे बंद शटर के जरिए शराब बेचने की बात सामने आई। यानी बाहर से दुकान बंद नजर आने के बावजूद अंदर से शराब की बिक्री जारी रहने की शिकायत कोर्ट के सामने रखी गई।
हाईकोर्ट ने कहा कि तय समय की पालना सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी दिखनी चाहिए। इसी वजह से पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से पेश अनुपालना रिपोर्ट और शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लिया गया है।
हाईकोर्ट ने 22 मई में स्वतः संज्ञान लेकर दिए थे निर्देश
जोधपुर में अवैध शराब की बिक्री और तय समय के बाद भी शराब की दुकानें खुले रहने की खबर प्रकाशित होने के बाद हाईकोर्ट ने 22 मई 2026 को मामले में स्वतः संज्ञान लिया था।
मामले की पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पुलिस और आबकारी विभाग को शराब दुकानों की सरप्राइज चेकिंग के लिए स्पेशल एनफोर्समेंट टीम बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने दुकानों की जांच को जियो-टैग और वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ ही तय समय पर दुकान बंद होने की निगरानी के लिए जरूरी इंतजाम करने को कहा था।
इसके बावजूद, बाद की विभागों की रिपोर्ट में तय समय के बाद भी शराब बिक्री जारी रहने की बात सामने आई।
इसी पर अब मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की बेंच ने दोनों विभागों की अनुपालना रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेते हुए तय समय का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
आगे उल्लंघन हुआ तो कोर्ट को बताएं
हाईकोर्ट ने उम्मीद और विश्वास जताया कि पुलिस और आबकारी विभाग जोधपुर शहर में शराब दुकानों के तय बंद होने के समय का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आगे तय समय के उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है, तो मामले में नियुक्त एमिकस क्यूरी इसकी जानकारी कोर्ट को दे सकते हैं। एमिकस क्यूरी जरूरत पड़ने पर पुलिस और आबकारी विभाग के जवाब पर अपना जवाब भी दाखिल कर सकते हैं।
12 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने पुलिस और आबकारी विभाग की ओर से पेश की गई रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए उम्मीद जताई कि जोधपुर शहर में शराब की दुकानों के बंद होने के तय समय का सख्ती से और पूरी तरह पालन कराया जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर 2026 को होगी। यह मामला हाईकोर्ट के खुद संज्ञान लेने के बाद शुरू हुआ था।