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सफाई कर्मचारी भर्ती-2026 पर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: बिना अनुभव प्रमाण-पत्र आवेदन की अनुमति

Rajasthan High Court Relief in Safai Karmachari Recruitment 2026: Applications Allowed Without Experience Certificate
24,752 पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत; आवेदन और चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति, लेकिन नियुक्ति के लिए एक वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र अनिवार्य रहेगा

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती-2026 से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि सफाई कर्मचारी के पदों पर आवेदन करने वाले याचिकाकर्ताओं के आवेदन एक वर्ष के कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र की शर्त के बिना स्वीकार किए जाएं और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

हालांकि, नियुक्ति के लिए एक वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र आवश्यक रहेगा।

24,752 पदों पर भर्ती में अनुभव प्रमाण-पत्र का विवाद

मामला राजस्थान में सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती-2026 से जुड़ा है। राज्य सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों के 24,752 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।

भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र से जुड़ी शर्त रखी गई थी।

इसी शर्त को चुनौती देते हुए वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका में दलील

वरिष्ठ अधिवक्ता नरपत सिंह चारण और ओम सिंह चौहान ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि वाल्मीकि समाज के लोग लंबे समय से सफाई कार्य को सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत करते आ रहे हैं।

ऐसे में आवेदन के स्तर पर एक वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र अनिवार्य करना उनके लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

याचिका में भर्ती की अन्य पात्रता शर्तों और आरक्षण संबंधी प्रावधानों को लेकर भी आपत्तियां उठाई गईं।

हाईकोर्ट ने क्या कहा…

याचिकाकर्ताओं की दलील सुनने के बाद जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव और निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के सफाई कर्मचारी पद के आवेदन फॉर्म बिना कार्य अनुभव की शर्त पर जोर दिए स्वीकार किए जाएं। साथ ही, यदि विज्ञापन के तहत चयन प्रक्रिया आयोजित की जाती है तो याचिकाकर्ताओं को उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए।

नियुक्ति के समय एक वर्ष का अनुभव जरूरी

हाईकोर्ट ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि आवेदन स्वीकार किए जाने और चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि अनुभव की शर्त पूरी तरह खत्म हो गई है।

अदालत के आदेश के मुताबिक याचिकाकर्ताओं को सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक उनके पास एक वर्ष के अनुभव का प्रमाण-पत्र उपलब्ध न हो।

यानी कोर्ट ने फिलहाल आवेदन और चयन प्रक्रिया में भाग लेने के स्तर पर राहत दी है, जबकि नियुक्ति के समय एक वर्ष के अनुभव प्रमाण-पत्र की आवश्यकता बरकरार रखी है।

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