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राजस्थान हाईकोर्ट: डमी स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए कलंक, सरकार एसआईटी बनाकर करें जांच

Rajasthan highcourt

जयपुर, 18 सितंबर

राजस्थान हाईकोर्ट कोटा में कोचिंग संस्थानो द्वारा चलाए जा रहे डमी स्कूलो को लेकर सख्त टिप्पणी की हैं.

जस्टिसअ अनूप कुमार ढंड की अदालत ने गुरूवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि डमी स्कूल शिक्षा प्रणाली के लिए ‘कलंक’ हैं।

हाईकोर्ट ने सीबीएसई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य सरकार को आदेश दिया हैं कि वे एसआईटी बनाकर स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण करें.

कोर्ट ने कहा ​हैं कि स्कूलों में अगर बच्चे गैर हाजिर मिले और वे बच्चे कोचिंग में मिले तो कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई कि जाए.

एलबीएस कान्वेंट स्कूल, दी लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल व इनके विद्यार्थियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं.

शिक्षा को व्यापार बना दिया

जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने अपने आदेश में कहा कि प्रदेश में कई स्कूल है तो 9 वीं से 12 तक स्टूडेंट को डमी प्रवेश देते हैं.

जहां पर बच्चे स्कूल में नियमित नहीं आते है लेकिन वे स्कूल समय में कोचिंग में पढ रहे होते हैं.

कोर्ट ने कहा कि इस पुरे मामले में केवल कोचिंग संस्थान ही नहीं बल्कि बच्चों के पेरेंटस भी शामिल हैं.

ऐसे में आज शिक्षा स्कूलों और कोचिंग संस्थानो के लिए केवल बिजनेश बन कर रह गई हैं.

हाईकोर्ट ने कहा कि नीट जेईई की तैयारी कर रहे बच्चों की संख्या के अनुसार सीटे ही नहीं हैं.
पेरेंटस अपने बच्चों पर डॉक्टर इंजिनियर बनने की इच्छा थोपने की जगह कैरियर चुनने की आजादी दे.

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ये उचित समय हैं कि शिक्षा बोर्ड अब इस मामले पर सख्त नियम बनाए, जिसमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए नियमित उपस्थिती जरूरी हैं.

समान कार्रवाई के आदेश

सीबीएसई ने एलबीएस कान्वेंट स्कूल, दी लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल के निरीक्षण के दौरान डमी स्टूडेंट मिलने पर कार्रवाई की.

डमी स्टूडेंटस के आरोप में सीबीएसई ने दोनो स्कूलो की मान्यता को एक साल के लिए रद्द कर दिया था.

जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में स्कूलों की ओर से कहा गया कि सीबीएसई ने समान कमियां होने के बावजूद दूसरी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं की.

राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीएसई को आदेश दिया है कि वह याचिकाकर्ता दोनो स्कूलों के खिलाफ भी समान कार्रवाई करें.

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