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Supreme Court : दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की सशर्त अनुमति

Supreme Court

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के त्यौहार पर दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमान पर लगी पाबंदी को कुछ हद तक ढील देते हुए अनुमति दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल को लेकर ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक करने की अनुमति दी हैं.

इन पटाखों की बिक्री केवल उन विशेष स्थानों से ही होगी, जिन्हें जिला कलेक्टर/कमिश्नर पुलिस अधीक्षक के परामर्श से मंजूर किया गया होगा. आम जनता को इसकी व्यापक सूचना दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा और निगरानी के लिए पेट्रोलिंग टीमों का गठन करें और ग्रीन पटाखों की बिक्री के निर्धारित स्थानों पर सतर्कता बनाए रखें.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अपने-अपने क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करें और प्रतिदिन की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें.

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पर्यावरण के संरक्षण और लोगों की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, ताकि दिवाली पर उत्सव भी सुरक्षित और प्रदूषण रहित हो सके।

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