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11 साल बाद भी सेवानिवृत कर्मचारी को नहीं दी पेंशन, हाईकोर्ट ने टोडा भीम नगर परिषद प्रशासक को व्यक्तिगत रूप से तलब

जयपुर,3 सितंबर।

टोडा भीम नगर परिषद से वर्ष 2013 में सेवानिवृत हुए कर्मचारी कि 11 साल बाद भी पेंशन जारी नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने टोडा भीम नगर परिषद के प्रशासक को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से तलब किया हैं.

गौरतलब हैं कि वर्तमान में टोडा भीम नगर परिषद के प्रशासक का चार्ज भरतपुर नगर निगम के आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई के पास हैं.

मंगलवार को सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश हुए श्रवणकुमार कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाए.

जिसके बाद हाईकोर्ट ने नगर परिषद प्रशासक के तौर पर आयुक्त श्रवण कुमार विश्नोई को आगामी 10 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने ये आदेश सेवानिवृत कर्मचारी शकील अहमद की याचिका पर दिए हैं.

हाईकोर्ट ने जतायी नाराजगी

वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए आज पेश हुए प्रशासक कमिश्नर श्रवण कुमार कोर्ट को सही जवाब नहीं दे पाए.

एकबारगी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए गिरफ़्तारी वारंट जारी करने की चेतावनी दी.

जिसके बाद राज्य के अधिवक्ता ने एक मौका देने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने अब 10 सितंबर को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

नहीं दे पाए जवाब

याचिकाकर्ता सेवानिवृत कर्मचारी शकील अहमद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सुराणा, मुस्कान वर्मा और उमंग जैन ने पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता 15 जुलाई 2013 को सेवानिवृत हो चुका हैं.

सेवानिवृति के 11 साल बाद भी उसकी पेंशन जारी नहीं कि जा रही हैं. और ना ही अब तक संतुष्टीपूर्ण अब तक कारण हीं बताया गया.

वही नगर परिषद कि ओर से अदालत में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पेंशन कागजात तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ रिकवरी के चलते पेंशन नही दी गयी.

परिषद के जवाब में यह नहीं बताया गया कि किस कारण से याचिकाकर्ता कि पेंशन अब तक नहीं दी जा सकी हैं.

बहस सुनने के आद अदालत ने प्रशासक को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.

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