जोधपुर, 10 सितंबर
राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएलपी सुप्रीमों और सांसद हनुमान बेनीवाल के नागौर स्थित घर का बिजली कनेक्शन काटने के मामले में उनके भाई को 72 घण्टे में 6 लाख रूपए जमा कराने के आदेश दिए हैं.
हनुमान बेनीवाल के भाई प्रेमसुख बेनीवाल ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 2 जुलाई 2025 के आदेश को चुनौती दी हैं.
निगम ने बिजली बिल के 10,75,658/- रुपये बकाया बताते हुए राशि जमा कराने तक बिजली कनेक्शन काट दिया गया था.
याचिका में कहा गया कि डिस्कॉम की ओर से शर्त के अधीन छह लाख की राशि जमा करने पर भी सहमत हो गया है और बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल कर दिया जाए और मामला निपटान समिति को भेज दिया जाए.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में डिस्कॉम की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता आज से तीन दिनों की अवधि के भीतर छह लाख की राशि जमा कर देता है तो याचिकाकर्ता का बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जाएगा और मामला निपटान समिति को भेज दिया जाएगा.
बहस सुनने के बाद अदातल ने हनुमान बेनीवाल के भाई को अगले तीन दिन में संबंधित अधिकारी के समक्ष 6 लाख जमा कराने के आदेश दिए हैं.
6 लाख की राशि जमा कराने पर विभाग को बिजली कनेक्शन तुरंत बहाल करना होगा.
गा और हाईकोर्ट ने बिजली कनेक्शन को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल और बिजली विभाग के बीच चल रहे प्रकरण के निपटारे के लिए सैटलमेंट कमेटी को एक महीने का समय दिया है।