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ऑनलाइन धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड महमूद खान की हाईकोर्ट से जमानत खारिज

जयपुर, 26 सितंबर

राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर ने आज ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी महमूद खान की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं.

जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुनाया.

महमूद खान इस मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है. जिसने देशभर में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर कम ब्याज दर पर लोन देने के बहाने भारतीय और अमेरिकी नागरिकों के साथ करीब 61 करोड़ रुपये की ठगी की.

मामले में प्रवर्तन निदेशालय की निदेशालय ने मामला दर्ज कर महमूत खान को गिरफतार किया था.

हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ED की ओर से ASG आर. डी. रस्तोगी और अधिवक्ता अक्षय भारद्वाज ने पैरवी करते हुए जमानत का विरोध किया.

ED ने विरोध करते हुए कहा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की पहचान एवं गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं।

महमूद पर सस्ते ब्याज पर लोन देने के नाम पर अमरीका के करीब पांच सौ लोगों से करोड़ों की ठगी करने का भी आरोप हैं.

आरोपी के पास अकूत सम्पत्ति होने के चलते ही महमूद के खिलाफ ईडी ने मामला दर्ज किया था.

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