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RCA चुनावों में देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, एडहॉक कमेटी सस्पेंड, भास्कर ए. सावंत को बनाया प्रशासक, तीन माह में चुनाव कराने के आदेश

Rajasthan High Court Suspends RCA Ad-hoc Committee, Appoints Bhaskar A. Sawant as Administrator to Conduct Elections

जयपुर | राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनावों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसोसिएशन में नियमित निर्वाचित कार्यकारिणी के गठन तक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भास्कर ए. सावंत (अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग) को प्रशासक (Administrator) नियुक्त कर दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने RCA की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से कार्य करने से रोकते हुए उसे सस्पेंड करते हुए यह आदेश दिया है.

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भास्कर ए. सावंत को प्रशासक नियुक्त करते हुए तीन माह के भीतर RCA के चुनाव सम्पन्न कराने के आदेश दिए हैं.

याचिकाकर्ता का पक्ष

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अश्विनी जैमन और अधिवक्ता पीयूष नाग ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 28 मार्च 2024 को केवल तीन माह के भीतर चुनाव कराने के उद्देश्य से RCA की एडहॉक कमेटी का गठन किया था।

इसके बाद 29 जून 2024 से लेकर 28 मार्च 2026 तक लगातार हर तीन महीने में कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा, लेकिन चुनाव नहीं कराए गए।

उन्होंने अदालत को बताया कि एडहॉक कमेटी का उद्देश्य चुनाव कराना था, लेकिन इसके बजाय वह जिला क्रिकेट संघों के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी रही, जिससे RCA की लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

इसलिए कमेटी को हटाकर स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता हार्दिक पटेल ने पक्ष रखा।

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि 27 जून 2026 के पूर्व आदेश में स्पष्ट रूप से एड-हॉक कमेटी को चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई।

हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को 29 जुलाई 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश देते हुए पूछा कि अदालत के पूर्व आदेशों की अनदेखी करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?

रजिस्ट्रार के आदेश पर भी रोक

हाईकोर्ट ने 26 जून 2026 को सहकारी समितियां, राजस्थान के रजिस्ट्रार द्वारा पारित उस आदेश के संचालन पर भी रोक लगा दी, जिसके तहत एड-हॉक कमेटी को पुनः बहाल किया गया था।

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश फिलहाल प्रभावी नहीं रहेगा।

तीन माह में चुनाव कराने के आदेश

हाईकोर्ट ने नव नियुक्त प्रशासक भास्कर ए. सावंत को आदेश दिया है कि वह व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव तीन माह के भीतर सम्पन्न कराए जाएं।

साथ ही चुनाव कार्यक्रम तैयार कर अगली सुनवाई से पहले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

जिला क्रिकेट संघ प्रशासक के अधीन

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमित कार्यकारिणी के गठन तक राज्य के सभी जिला क्रिकेट संघ प्रशासक के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे।

अगली सुनवाई

मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।

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