जयपुर
Rajasthan Highcourt ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में किसान के खाते से बिना चेक और हस्ताक्षर के 1.73 लाख रुपए गबन करने के आरोपी बैंककर्मी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।
सीकर के कोतवाली थाना इलाके में IDBI बैंक, सीकर ब्रांच के बैंककर्मी महेश कुमार बाजिया द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड से 1.73 लाख रुपए गबन करने का मामला दर्ज हुआ था।
इस मामले में फतेहपुर इलाके के रहने वाले सतबीर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बचाव पक्ष की दलील
Rajasthan Highcourt में दायर याचिका में आरोपी महेश कुमार बाजिया की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में गलत फंसाया गया है।
याचिका में कहा गया कि कथित घटना 7 जुलाई 2021 को हुई थी, जबकि इस मामले में एफआईआर लगभग तीन साल बाद 19 जुलाई 2024 को दर्ज कराई गई।
याचिका में यह भी दावा किया गया कि उसने जांच में सहयोग करने की पूरी तैयारी है और इस मामले में उसका संलिप्त होना असत्य है।
सरकार का विरोध
मामले में राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने एक बैंककर्मी होने के नाते परिवादी के के.सी.सी. खाते से बिना किसी चेक या वाउचर के फर्जी हस्ताक्षर कर 1,73,000 रुपये निकाल लिए हैं।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी के खिलाफ इसी प्रकार के 6 अन्य मामले पहले से दर्ज हैं। महेश कुमार कई लोगों के साथ मिलकर करोड़ों की ठगी कर चुका है।
सरकार ने कहा कि मामले की गहन जांच के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना जरूरी है और पूरे मामले में गिरोह को पकड़ना आवश्यक है।
Rajasthan Highcourt ने बैंककर्मी महेश को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ चल रहे मामले गंभीर हैं और गहन अनुसंधान की आवश्यकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में आरोपी को गलत रूप से फंसाया गया है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।