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BAR ELECTION 2026: राजस्थान बार काउंसिल का सख्त आदेश: कोर्ट परिसर से प्रत्याशियों के पोस्टर-बैनर हटाने के आदेश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

Bar Council Elections 2026: Mobile Phones & Cameras Banned Inside Polling Booths to Ensure Fair Voting

जोधपुर। राजस्थान बार काउंसिल चुनाव 2026 को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है।

राजस्थान बार काउंसिल के सदस्यों के लिए आगामी 22 अप्रैल को होने वाले चुनावों को लेकर अधिवक्ता जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

इसी के चलते प्रदेशभर की अदालतें अधिवक्ता प्रत्याशियों के पोस्टर और बैनर से अटी हैं।

जिसे लेकर अब बार काउंसिल ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को तत्काल कोर्ट परिसरों और अन्य भवनों पर लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही बार काउंसिल ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी के निर्देश पर जारी नोटिस

यह नोटिस राजस्थान राज्य की हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।

इसका मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान अनुशासन बनाए रखना और आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।

नोटिस पर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. सचिन आचार्य के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने सभी उम्मीदवारों से सहयोग की अपील भी की है।

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि हाल के दिनों में यह सामने आया है कि चुनाव लड़ रहे कई प्रत्याशियों या उनके समर्थकों द्वारा अदालत परिसरों, दीवारों और अन्य सार्वजनिक भवनों पर पोस्टर एवं प्रचार सामग्री चिपकाई गई है।

इस संबंध में कई अधिवक्ताओं और संबंधित अधिकारियों की ओर से शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं।

मॉडल आचार संहिता का उल्लंघन

बार काउंसिल ने अपने नोटिस में स्पष्ट किया कि यह कृत्य मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) का सीधा उल्लंघन है।

चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री को सार्वजनिक भवनों, दीवारों या कोर्ट परिसर में लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

नोटिस में कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल नियमों के खिलाफ हैं, बल्कि इससे न्यायालय की गरिमा और अनुशासन भी प्रभावित होता है। इसलिए ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा।

तय समय सीमा: 30 मार्च, दोपहर 1 बजे तक हटाएं पोस्टर

बार काउंसिल ने सभी प्रत्याशियों और अधिवक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे 30 मार्च 2026 को दोपहर 1:00 बजे तक कोर्ट परिसर और अन्य भवनों से सभी पोस्टर, होर्डिंग्स और प्रचार सामग्री हटा लें।

यह आदेश स्पष्ट रूप से समयबद्ध है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या अनुशासनहीनता न हो।

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि निर्धारित समय तक पोस्टर और बैनर नहीं हटाए गए, तो संबंधित उम्मीदवारों और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई चुनावी नियमों के तहत हो सकती है, जिसमें अनुशासनात्मक कदम भी शामिल हो सकते हैं।

अदालत की गरिमा बनाए रखने पर जोर

बार काउंसिल ने अपने निर्देश में विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि अदालत परिसर एक गरिमामय स्थान है, जहां किसी भी प्रकार की राजनीतिक या चुनावी गतिविधि सीमित और नियंत्रित होनी चाहिए।

पोस्टर और होर्डिंग्स लगाने से न केवल परिसर की साफ-सफाई प्रभावित होती है, बल्कि न्यायिक संस्थाओं की छवि पर भी असर पड़ता है।

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