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भीनमाल एडीजे राजेन्द्र साहू तत्काल प्रभाव से निलबिंत

Rajasthan HC Seeks Reply on Delimitation of 12 Jodhpur Municipal Wards Ahead of Elections

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए भीनमाल में पदस्थापित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की स्वीकृति से राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत जारी किया गया है। साथ ही, यह भी उल्लेख किया गया है कि इस निर्णय में फुल कोर्ट के पूर्व में पारित प्रस्ताव का भी पालन किया गया है।

यह कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry) के आधार पर की गई है, जिसमें छह अलग-अलग मामलों में गंभीर आरोपों की जांच जारी है।

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह कदम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 के तहत उठाया गया है।

आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान राजेंद्र साहू को नियमानुसार निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा।

साथ ही उनका मुख्यालय राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष उपस्थित हों और बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

सूत्रों के अनुसार, जिन मामलों में जांच चल रही है, वे संवेदनशील प्रकृति के हैं और इनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

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