जोधपुर में जस्टिस अरुण मोंगा और जयपुर में जस्टिस इंदरजीत सिंह होंगे हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन, मुख्य न्यायाधीश ने किया मनोनयन
जोधपुर। प्रदेश की न्यायपालिका में पिछले एक सप्ताह से जारी बदलाव का सिलसिला लगातार जारी हैं।
मंगलवार देर शाम दो अलग-अलग स्टैंडिंग आदेश के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट की विधिक सेवा समितियों के चेयरमैन का मनोनयन किया हैं।
मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनयन के बाद राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने राज्य की दोनों प्रमुख पीठों से जुड़ी लीगल सर्विसेज कमेटियों के चेयरमैन पदों पर नई नियुक्तियों का आदेश जारी किया हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जस्टिस अरुण मोंगा को राजस्थान हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जोधपुर का चेयरमैन तथा जस्टिस इंदरजीत सिंह को राजस्थान हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जयपुर का चेयरमैन नामित किया गया है।
जयपुर पीठ में जस्टिस इंदरजीत सिंह चेयरमैन
मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ के लिए वरिष्ठ जज जस्टिस इंदरजीत सिंह को हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति का चेयरमैन मनोनित किया गया हैं।
जस्टिस इंदरजीत सिंह अब राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में लीगल सर्विस से जुड़े मामलों के फैसले लेंगे और लीगल सर्विस के तहत होने वाली नियुक्तियों सहित सभी फैसलों के लिए प्रभावी होंगे।

जोधपुर मुख्यपीठ में जस्टिस अरुण मोंगा को जिम्मेदारी
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के अग्रवाल ने वरिष्ठ जज जस्टिस अरुण मोंगा को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ की विधिक सेवा समिति का चेयरमैन मनोनित किया हैं।
आदेश में कहा गया है कि यह नामांकन Legal Services Authorities Act, 1987 की Section 8A तथा Rajasthan State Legal Services Authority Regulations, 1999 के Regulations 3(4) और 4 के तहत किया गया है।
यह आदेश पूर्व में इस संबंध में जारी आदेश संख्या 05/S.O./2024 दिनांक 16 फरवरी 2024 को अधिक्रमित करते हुए जारी किया गया है।
राजस्थान हाईकोर्ट के प्रशासन रजिस्ट्रार द्वारा जारी आदेश के बाद अब आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों तेज हो गयी हैं।
