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करोड़ो की जमीन के मामले में पाली कृषि मंडी को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत

जोधपुर, 12 सितंबर

पाली शहर के बीचोबीच स्थित करोड़ो की जमीन के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से कृषि उपज मण्डी समिति, पाली को बड़ी राहत मिली हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट ने समिति की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

जस्टिस डॉ नुपूर भाटी की एकल पीठ ने विवादित जमीन पर अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं.

कृषि मंडी की ओर से अधिवक्ता प्रकाश चौधरी ने अदालत को बताया कि मामला पाली शहर के खसरा नंबर 1408 की जमीन से जुड़ा है. इस जमीन का नाम राजस्व अभिलेखों में मण्डी समिति, पाली के नाम दर्ज है.

ट्रायल कोर्ट ने पहले तो जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन अपीलीय न्यायालय ने वह आदेश निरस्त कर दिया. इससे मण्डी समिति के अधिकार प्रभावित हुए.

हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही अगली सुनवाई तक विवादित जमीन पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं.

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