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पॉक्सो से जुड़े मामले में दैनिक भास्कर के मालिक -संपादकों ने जवाब के लिए हाईकोर्ट से मांगा समय

Rajasthan High Court Clarifies “Dominus Litis” Principle in Two Key CPC Judgments

जोधपुर। देश के प्रतिष्ठित दैनिक अखबार दैनिक भास्कर के संपादकों के खिलाफ पॉक्सो से जुड़े एक मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान दैनिक भास्कर के संपादको और राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब के लिए समय मांगा गया हैं.

जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 24 फरवरी के लिए टाल दी हैं.

गौरतलब हैं कि शुभांगी सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने पूर्व में नोटिस जारी किए थे.

गुरूवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता शुभांगी सिंह ने स्वयं के लिए पैरवी की वही दैनिक भास्कर के अरविंद शर्मा, किरण राजपुरोहित और सुधीर अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान पेश हुए.

सीबीआई जांच की मांग

पाली में दर्ज हुए पॉक्सों के मामले में पुलिस द्वारा उचित जांच नहीं करने का आरेाप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की गयी हैं.

याचिका में राज्य पुलिस पर पक्षपातपूर्ण और निष्पक्षता से परे जांच करने के आरोप लगाए गए हैं. मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की मांग की है।

हाईकोर्ट का आदेश

जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने पूर्व मे प्रतिवादी संख्या 2 से 5-जिनमें समाचार समूह के वरिष्ठ पदाधिकारी और संपादकीय जिम्मेदार शामिल हैं-को नोटिस जारी करने के आदेश दिए थे।

इन नोटिसों की वापसी की तिथि 5 फरवरी 2026 निर्धारित की गई थी जिसके बाद यह मामला गुरूवार को सूचीबद्ध किया गया.

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक जांच के परिणाम या निष्कर्ष अदालत के समक्ष पेश नहीं करने के आदेश भी दिए थे

सोशलमीडिया और प्रिंट मीडिया पर छिड़ा हैं वार

गौरतलब हैं कि पॉक्सों मामलों को लेकर दैनिक भास्कर के संपादक सहित मालिकों के खिलाफ अधिवक्ता रहे गोवर्धनसिंह लगातार सोशलमीडिया पर पोस्ट कर दावा कर रहे हैं पुलिस जानबुझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं.

गोवर्धनसिंह का यह भी दावा हैं कि दैनिक भास्कर के संपादक और मालिकों के खिलाफ दर्ज मामलों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही हैं.

दूसरी तरफ दैनिक भास्कर अखबार में भी लगातार गोवर्धनसिंह के खिलाफ खबरे प्रकाशित कि जा रही हैं.

दैनिक भास्कर भी गोवर्धनसिंह के खिलाफ कई मुकदमें दर्ज होने, वकील की पदवी से अलग करने और पॉक्सों के मामलो में जबरन मुकदमें दर्ज करने की लगातार खबरे प्रसारित कर रहा हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में याचिकाकर्ता शुभांगीसिंह भी गोवर्धनसिंह की बेटी हैं. हाल ही में सोशलमीडिया पर जारी किए एक वीडियो में याचिकाकर्ता शुभांगीसिंह ने भी दैनिक भास्कर पर कई आरोप लगाए हैं.

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