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तीसरी सूची में प्रदेश के 29 न्यायिक अधिकारियों के तबादले, हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

Rajasthan High Court Transfers 29 Judicial Officers, New Postings in SC/ST Courts and Juvenile Justice Boards

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से तबादले की तीसरी सूची जारी करते हुए मंगलवार देर रात 29 न्यायिक अधिकारियों के तबादले करते हुए नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा द्वारा जारी आदेशों में कई अधिकारियों को विभिन्न जिलों में सिविल जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) और किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पदों पर नियुक्त किया गया है।

आदेश के अनुसार, नितेश सिंह चौधरी को भीलवाड़ा स्थित एससी/एसटी अत्याचार निवारण मामलों की विशेष अदालत में जज नियुक्त किया गया है।

वहीं रमन कुमार शर्मा को अजमेर में वरिष्ठ सिविल जज सह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (SCJ-CUM-CJM) के पद पर लगाया गया है।

अंकिता सिंघल को जयपुर मेट्रोपॉलिटन-II में SCJ-CUM-CJM के पद की जिम्मेदारी दी गई है।

हाईकोर्ट द्वारा जारी सूची में स्वाति पारीक को कोटपूतली, अरविंद कुमार को नीमकाथाना और रीतिका चौहान को कोटा में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा मेघना व्यास को रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में वरिष्ठ सिविल जज सह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है।

किशोर न्याय बोर्डों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं।

कुसुम मीणा को डीग, नवदीप को श्रीगंगानगर, श्वेता अग्रवाल को अलवर और साक्षी शर्मा को राजसमंद किशोर न्याय बोर्ड का प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बनाया गया है।

इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों के किशोर न्याय बोर्डों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

राजस्थान सरकार के बाल अधिकार विभाग द्वारा जारी अलग आदेशों में भी किशोर न्याय बोर्डों में नियुक्तियों और प्रतिनियुक्ति समाप्त करने की जानकारी दी गई है।

हाल ही में सिविल जज से वरिष्ठ सिविल जज पद पर पदोन्नत हुए अधिकारियों को भी नई पोस्टिंग दी गई है।

हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार संभालें और जॉइनिंग एवं रिलीविंग रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट के ई-पोर्टल पर अपडेट करें।

जिन अधिकारियों का तबादला स्वयं के अनुरोध पर हुआ है, उन्हें ट्रांसफर अलाउंस और जॉइनिंग टाइम का लाभ नहीं मिलेगा।

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