जयपुर, 3 सितंबर।
राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में मंगलवार को राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 को पारित कर दिया गया हैं.
गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा में कोचिंग स्टूडेंड सुसाइड मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कोचिंग संस्थानो पर नियत्रंण के लिए कानून बनाने को कहा था.
इस मामले में हाईकोर्ट ने कई बार राजस्थान सरकार को फटकार भी लगाई थी.
विधानसभा में पारित किए गए बिल के अनुसार राजस्थान में अब 100 स्टूडेंट वाले सेंटर को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.अगर कोई कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लघंन करता है तो पहली बार में 50 हजार का जुर्माना और दूसरी बार में 2 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा.
एक साथ फीस नहीं…
हंगामे के बीच पारित हुआ राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 कोचिंग संस्थानो के लिए कई सख्त नियम लागू करता हैं.
बिल के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अब कोचिंग संस्थान स्टूडेंट से एक साथ फीस नहीं ले सकते.
इसके साथ ही बीच में पढ़ाई छोड़ने पर ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस भी कोचिंग सेंटर को लौटानी होगी.
कानून के अनुसार मनमानी फीस वसूलने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द करने और जमीन कुर्क करने का भी प्रावधान किया है.