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22 लाख की नकदी चोरी कर बहन के खाते में भेजे पैसे, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Rajasthan Administrative Tribunal Halts Transfer of HIV-Affected School Lecturer on Medical Grounds

जयपुर, 16 सितंबर।

जयपुर महानगर द्वितीय कि एडीजे संख्या 7 की अदालत ने चोरी के आदतन आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया हैं.

आरोपी इलाहाबाद के थाना कौराव निवासी रणजीतसिंह पटेल राजपूत पर जयपुर निवासी महावीरसिंह के आवास से 22 लाख रूपए नकदी सहित लाखों के सोना चांदी चोरी करने का मामला दर्ज किया गया था.

परिवादी महावीरसिंह रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने बीकानेर गए थे इसी दौरान आरोपी लाखो की चोरी की.

जमानत का विरोध करते हुए परिवादी के अधिवक्ता स्वामी शर्मा और वर्षा बैरवा ने अदालत को बताया कि आरोपी का इस मामले में चोरी करना प्रमाणित पाया गया हैं.

इस मामले के अलावा भी आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी 7 मुकदमें दर्ज हैं.

वही इस चोरी की घटना के बाद आरोपी ने यूपीआई के माध्यम से अपनी बहन को बड़ी रकम भेजी थी.

बहस सुनने के बाद एडीजे प्रदीप कुमार द्वितीय ने चोरी के आरेापी की जमानत याचिका को खारिज करने के आदेश दिए.

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