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सलमान खान को राज्य उपभोक्ता आयोग से आंशिक राहत, गिरफ्तारी वारंट जारी करने पर रोक

Salman Khan Summoned Again: Jaipur Consumer Commission Orders DGP to Form Task Force for Warrant Execution

जयपुर। अभिनेता सलमान खान को राज्य उपभोक्ता आयोग से आंशिक राहत मिली है।

राज्य उपभोक्ता आयोग ने निर्देश दिया है कि जब तक जमानती वारंट की विधिवत तामील नहीं हो जाती, तब तक उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाएगा।

आयोग ने यह आदेश शुक्रवार, को राजश्री पान मसाला और सलमान खान की ओर से दायर रिवीजन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया।

सुनवाई के दौरान सलमान खान के अधिवक्ताओं ने आयोग को बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर द्वितीय ने बिना समन जारी किए ही जमानती वारंट जारी कर दिया था और अब गिरफ्तारी वारंट जारी करने की प्रक्रिया की जा रही थी।

अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि जमानती वारंट निरस्त करने संबंधी उनका प्रार्थना पत्र जिला आयोग में लंबित है, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है।

आयोग ने निर्देश दिया कि पहले जमानती वारंट की तामील की प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाए। साथ ही जिला आयोग को लंबित प्रार्थना पत्र पर शीघ्र सुनवाई करने के निर्देश भी दिए गए।

गौरतलब है कि जिला आयोग ने परिवादी योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को 6 फरवरी को पेश होने के लिए जमानती वारंट से तलब किया था।

प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि आयोग के आदेश के बावजूद संबंधित विज्ञापन प्रसारित किए गए, जिसे आदेश की अवमानना बताया गया।

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