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राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में पुनर्मतदान: दो स्थानों पर होगी वोटिंग, सीरियल नंबर से तय होगा मतदान केन्द्र

Rajasthan Bar Council Election 2026: Re-Poll at Jaipur High Court with Two Voting Centres, Check Your Serial Number

जयपुर। Rajasthan Bar Council के चुनाव 2026 के तहत 4 मई को प्रस्तावित पुनर्मतदान को लेकर हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी ने अहम बदलाव लागू किए हैं।

इस बार मतदान प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए Rajasthan High Court Jaipur Bench में दो अलग-अलग मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।

जयपुर हाईकोर्ट पीठ प्रदेश का सबसे बड़ा मतदान केन्द्र है, जहां कुल 14,781 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

भीड़ प्रबंधन और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं को उनके पंजीकरण वर्ष और सीरियल नंबर के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर वोटिंग की व्यवस्था की गई है।

2021 तक पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए अलग व्यवस्था

रिटर्निंग अधिकारी डॉ. सचिन आचार्य के अनुसार, वर्ष 2021 तक पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए मतदान Satish Chandra Auditorium Jaipur High Court (सतीशचन्द्र सभागार) में कराया जाएगा।

यहां क्रमांक संख्या 1 से 6613 तक के मतदाता अपने वोट डालेंगे।

2021 के बाद पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए बेसमेंट में मतदान

वहीं, वर्ष 2021 के बाद पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए हाईकोर्ट परिसर की बेसमेंट पार्किंग में अलग मतदान केन्द्र बनाया गया है।

यहां क्रमांक संख्या 6614 से 14781 तक के मतदाता मतदान करेंगे।

सख्त नियमों के बीच होगा मतदान

हाई-पावर्ड कमेटी ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं—

  • मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • केवल अधिकृत मतदाताओं को ही प्रवेश मिलेगा और पहचान पत्र अनिवार्य होगा (बार काउंसिल आईडी, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि)।
  • मोबाइल फोन, कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • किसी भी प्रकार का भोजन वितरण नहीं किया जाएगा, केवल पानी की अनुमति होगी।
  • मतदाताओं को वाहन से लाने-ले जाने पर रोक रहेगी।
  • बार एसोसिएशन के संसाधनों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

कमेटी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार पाए जाने पर संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी तुरंत रद्द की जा सकती है।

गंभीर मामलों में बार काउंसिल से नाम हटाने तक की कार्रवाई संभव है।

यदि किसी बूथ पर अनियमितता पाई जाती है, तो वहां का मतदान रद्द किया जा सकता है और परिणाम के बाद भी कार्रवाई जारी रहेगी।

अतिरिक्त पोलिंग अधिकारियों की नियुक्ति

पुनर्मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए हाईकोर्ट जयपुर पीठ में दो अतिरिक्त पोलिंग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

अधिवक्ता नरेन्द्र सिंह शेखावत और दिनेश पाठक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उल्लेखनीय है कि दोनों अधिवक्ता हाल ही में हाईकोर्ट बार चुनावों में चुनाव अधिकारी की भूमिका निभा चुके हैं।

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