जयपुर/जोधपुर/श्रीगंगानगर। राजस्थान बार काउंसिल चुनाव 2026 के तहत आज प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों—जयपुर, जोधपुर और श्रीगंगानगर—में पुनर्मतदान प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होगी.
बार काउंसिल के 23 सदस्यों के लिए यह मतदान पहले 22 अप्रैल को रद्द होने के बाद दोबारा कराया जा रहा है।
मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे. साथ ही मतदान करने वाले अधिवक्ताओं के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.
आज होने वाले पुर्नमतदान में लॉ स्टूडेंट और बाहरी व्यक्तियों पर पूर्णतया बैन लगाया गया है.

जयपुर में सबसे अधिक अधिवक्ता मतदाता होने के कारण यहां सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
मतदान जयपुर हाईकोर्ट, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट मुख्यपीठ और श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर सहित कुल 4 मतदान केंद्रों पर हो रहा है।
पुनर्मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए इस बार प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं।
देखे वीडियो:- राजस्थान बार काउंसिल चुनाव 2026 पुनर्मतदान आज
800 से ज्यादा चुनावकर्मी
जयपुर हाईकोर्ट में 800 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम तैनात की गई है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग, हाईकोर्ट प्रशासन और अधिवक्ताओं की विशेष टीमें शामिल हैं।
सुरक्षा के लिहाज से 350 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और पूरे परिसर में 80 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।

साथ ही 5 एलईडी स्क्रीन के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। हाईकोर्ट की ई-लाइब्रेरी को कंट्रोल रूम में बदल दिया गया है, जहां से पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है।
मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए जयपुर में दो अलग-अलग मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 14,781 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिन्हें पंजीकरण वर्ष और क्रमांक के आधार पर विभाजित किया गया है।
पुनर्मतदान के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
पुनर्मतदान को लेकर तैयारियों के बीच हाईपॉवर कमेटी ने अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं।
इन नंबरों के माध्यम से अधिवक्ता अपनी शिकायतें, सुझाव या किसी भी प्रकार की जानकारी सीधे समिति तक पहुंचा सकेंगे।

कमेटी के अनुसार, यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों और सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
सख्त नियम लागू
चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं।
मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित है।
मोबाइल फोन, कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक लगाई गई है।
पहचान पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिलेगा और केवल अधिकृत मतदाता ही मतदान कर सकेंगे।
चुनाव समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और गंभीर मामलों में बार काउंसिल से नाम हटाने तक की कार्रवाई संभव है।
कुल मिलाकर, इस बार पुनर्मतदान को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं, जिससे निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके।