जोधपुर, 10 सितंबर
राजस्थान हाईकोर्ट ने श्रीगंगानरग के बहुचर्चित जिला प्रमुख के चुनाव मामले में वार्ड संख्या 22 के निवार्चित सदस्य को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी हैं.
जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता निर्मला देवी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं.
अधिवक्ता सुरेन्द्र थानवी के जरिए दायर कि गयी याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने 16 मई कि अधिसूचना के जरिए 10 जून 2025 को जिला प्रमुख के चुनाव की घोषणा की थी.
लेकिन इसी बीच वार्ड संख्या 22 की सीट रिक्त होने पर मामला हाईकोर्ट में जाने से जिला प्रमुख के चुनाव पर रोक अंतरिम रोक लगा दी.
बाद में इस वार्ड में हुए चुनाव में रिम्पी लूना चुनाव जीतकर सदस्य बनी. वार्ड का चुनाव होने से पूर्व में दायर कि गयी याचिका निस्तारित कर दी गयी.