जयपुर, 12 सितम्बर
कोटपूतली-बहरोड़ के मांडन थाने के बहुचर्चित जबरन धाम खाली कराने की धमकी देने के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी अरुण उर्फ़ अर्जुन पुत्र रामनिवास की जमानत याचिका खारिज कर दी है.
जमानत याचिका का विरोध करते हुए पीड़ित के अधिवक्ता मोहित बलवदा ,प्रवीण बलवदा और सुनील शेखावत ने अदालत को बताया कि आरोपी ने पीड़ित महंथ का धार्मिक स्थल धाम को धाम खाली करने के लिए के लिए लगातार दवाव बना रहे है.
आरोपी धाम खाली करने या रंगदारी के दस लाख देने की लगातार धमकी दे रहे है. मामले पुलिस ने आरोपी सहित पाँच लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी.
अधिवक्ता ने अदालत से कहा की आरोपी मुख्य अभियुक्त है और उसके खिलाफ पहले से ही 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
अधिवक्ता ने अदालत को बताया की आरोपी के खिलाफ रंगदारी जैसे अन्य गंभीर आरोप भी शामिल हैं। अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करने और शिकायतकर्ता को धमकाने की स्थिति में है जिससे इस मामले के गवाह प्रभावित कर सकते है
बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अरुण उर्फ़ अर्जुन पुत्र रामनिवास की जमानत याचिका की ख़ारिज करने के आदेश दिए.