जयपुर, 23 सितम्बर
जयपुर की जिला अदालत ने SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी विशाल सिंह पर भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र लीक करने और सहयोगियों के साथ प्रश्नपत्र अभ्यर्थियों तक परीक्षा से पहले पहुँचाने तथा नकल कराने के लिए डमी उम्मीदवार तैयार करने के आरोप हैं।
एसओजी ने विशाल सिंह के खिलाफ ठगी, जालसाज़ी, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साज़िश रचने सहित अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था।
इसके साथ ही लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 और आईटी एक्ट की धारा 66D के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज कराया गया था।
जमानत देना उचित नहीं
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को झूठा फँसाया गया है, वह प्रशिक्षण के दौरान गिरफ्तार हुआ और उसके खिलाफ अन्य कोई गंभीर प्रकरण लंबित नहीं है।
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक साजिया खान ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि आरोपी ने परीक्षा से पहले लीक हुआ पेपर पढ़ा और इस धोखाधड़ी का लाभ उठाया।
अदालत ने मामले की गंभीरता और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के भविष्य पर इसके प्रभाव को देखते हुए कहा कि इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं होगा।
अपर सत्र न्यायाधीश, क्रम संख्या 1, जयपुर महानगर, द्वितीय बी. एल. चंदेल ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश दिया।