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Rajasthan Hichcourt : रिटायरमेंट से 9 माह पहले ट्रांसफर पर लगाई रोक, सरकार को नोटिस

जयपुर, 28 सितंबर

Rajasthan Hichcourt ने एक सहायक लेखा अधिकारी के रिटायरमेंट से 9 माह पहले ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।

Rajasthan Hichcourt ने याचिकाकर्ता सहायक लेखाधिकारी संजयकुमार शर्मा के ट्रांसफर आदेश और रिलीविंग आर्डर पर भी रोक लगा दी है

अधिवक्ता नगेन्द्र शर्मा के जरिए याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने ट्रांसफर आदेश और रिलीविंग आर्डर को चुनौती दी।

31 अक्टूबर को रिटायरमेंट

अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता अगले माह 31 अक्टूबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 2 ने 15 जनवरी 2025 को एक आदेश जारी कर वर्तमान पद से स्थानांतरित कर जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ, भरतपुर भेज दिया।

याचिका में कहा गया कि यह आदेश न तो किसी प्रशासनिक आवश्यकता के तहत था और न ही जनहित में, बल्कि प्रतिवादी संख्या 4 को उनकी जगह पदस्थापित करने के उद्देश्य से जारी किया गया।

आदेश के दूसरे ही दिन 16 जनवरी 2025 को याचिकाकर्ता ने विभाग के समक्ष प्रतिवेदन पेश कर ट्रांसफर आदेश रद्द करने का प्रतिवेदन दिया, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया।

हमारे साथ भेदभाव क्यों

याचिकाकर्ता ने एक अन्य कर्मचारी के ट्रांसफर का हवाला देते हुए अदालत से कहा कि विभाग ने इसी तरह एक कार्यरत सहायक लेखा अधिकारी-I, सरोज विजय का ट्रांसफर इसलिए रद्द किया क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति में नौ महीने का समय शेष था, जबकि उनके मामले में कोई राहत नहीं दी गई।

बहस सुनने के बाद Rajasthan Hichcourt ने विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है

उसी पद पर करेंगे कार्य

साथ ही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के 15 जनवरी 2025 के ट्रांसफर आदेश और 7 अगस्त 2025 के रिलीविंग आर्डर पर रोक लगा दी है

Rajasthan Hichcourt ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को उसी पद और स्थान पर कार्य करने दिया जाए, जहां वे पूर्व में कार्यरत थे।

मामले की अगली सुनवाई दस सप्ताह बाद तय की गई है

ये है मामला

याचिकाकर्ता संजयकुमार वर्ष 1995 में कोषालय कार्यालय, राजसमंद में लेखाकार के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद वे विभिन्न स्थानों पर कार्यरत रहे और वर्तमान में 8 जून 2018 से भरतपुर स्थित अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय कोष एवं लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

संजयकुमार अगले माह 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं।

इसी बीच विभाग ने 15 जनवरी 2025 को भरतपुर के जिला शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ में ट्रांसफर कर दिया।

संजयकुमार का आरोप है कि यह आदेश न तो प्रशासनिक आवश्यकता में था और न ही जनहित में, बल्कि किसी अन्य अधिकारी को समायोजित करने के लिए किया गया।

इसके खिलाफ उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया।

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