जयपुर, 6 अक्टूबर
Rajasthan Highcourt ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्यभर के जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए जारी किए गए बजट स्वीकृति की जानकारी 9 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश करे।
जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने कोर्ट द्वारा स्वप्रेरणा संज्ञान से दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य और केंद्र सरकार को कई आदेश जारी किए थे।
Rajasthan Highcourt अब इस जनहित याचिका पर रेगुलर सुनवाई कर रही है।
सोमवार को भी Rajasthan Highcourt ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि अब तक कितने स्कूलों के लिए बजट स्वीकृति जारी की गई है।
जिस पर सरकार की ओर से पूर्ण जवाब नहीं दिया गया। मामले में कोर्ट ने अब 9 अक्टूबर तक प्रदेशभर के स्कूलों के स्वीकृत बजट की जानकारी पेश करने के आदेश दिए हैं।