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पुलिस में दिए बयानों के आधार पर एकलपीठ ने सुना दिया फैसला,हटाई जाए टिप्पणीया- RPSC पूर्व चेयरमैन की हाईकोर्ट में अपील

Rajasthan Highcourt

जयपुर, 18 अक्टूबर

SI भर्ती-2021 मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के पूर्व चेयरमैन संजय श्रोत्रिय ने भी अब राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के फैसले में आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ कि गयी टिप्पणियों को हटाने की मांग करते हुए अपील में कहा गया हैं कि जिस बाबूलाल कटारा के बयान को आधार बनाकर एकलपीठ ने पूरे आरपीएससी सदस्यों के खिलाफ टिप्पणियां की हैं, वह बयान पुलिस में दिया गया बयान है.

अपील में कहा गया कि पुलिस में दिए गए बयान को ट्रायल कोर्ट भी स्वीकार नहीं करता है.

लेकिन इस मामले में एकलपीठ ने तो बिना क्रिमिनल ट्रायल के ही अपना फैसला सुना दिया. जो पूरी तरह से अनुचित हैं.

अपील में कहा गया हैं कि एकलपीठ ने अपने फैसले में एसआईटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज करते हुए फैसला दिया हैं क्योकि SIT ने अपनी रिपोर्ट में पेपरलीक में शामिल और शामिल नहीं होने वालों को अलग-अलग किया था.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश करते हुए आरपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्यों पर गंभीर टिप्पणियां की थीं।

अपील में इंटरव्यू बोर्ड को लेकर भी पूर्व अध्यक्ष ने दलील दी हैं अपील में कहा गया कि एसआई भर्ती का इंटरव्यू बोर्ड डीजीपी की सिफारिश पर गठित किया जाता है और हर बोर्ड में आईजी स्तर के दो अधिकारी शामिल होते हैं.

पूर्व अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि इंटरव्यू में कोई अनियमितता होती, तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को आपत्ति करनी थी.

अपील में दावा किया गया हैं कि पेपर लीक का मामला भी सबसे पहले खुद चेयरमैन के निर्देश पर सचिव द्वारा दर्ज कराई गई थी, ऐसे में कोर्ट द्वारा उनका पक्ष सुने बगैर गंभीर टिप्पणीया अनुचित हैं.

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