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BAR COUNCIL OF RAJASTHAN ने सभी बार एसोसिएशनों को लिखा पत्र, कहा Highcourt के आदेश की पालना करे, 12 दिसंबर को ही होंगे चुनाव

BAR ELECTION 2025

BAR COUNCIL OF RAJASTHAN ने राज्य की सभी बार एसोसिएशनों की कार्यकारिणी के चुनावों को लेकर महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है.

राज्य की सभी बार एसोसिएशन को इस पत्र के जरिए बार काउंसिल ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में सभी बार के चुनाव दिसंबर के दूसरे शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को हर हाल में आयोजित किए जाए.

bar election
Rajasthan Bar Council’s letter

गौरतलब हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 24 अगस्त 2023 को गुंजन कुमार कुमावत बनामर राजस्थान बार काउंसिल में आदेश दिया था कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को राज्य के सभी बार के चुनाव एक साथ होंगे.

BAR COUNCIL OF RAJASTHAN ने पत्र के जरिए हाईकोर्ट के इसी आदेश की पालना में सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव इस वर्ष 12 दिसंबर 2025 (शुक्रवार) को एक साथ आयोजित करने के लिए कहा है.

BAR COUNCIL OF RAJASTHAN द्वारा जारी किए गए इस पत्र में सभी जिला, सत्र और तालुका स्तर की बार एसोसिएशनों को निर्देश दिया गया है कि —

हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य की सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव 12 दिसंबर 2025 को एक साथ आयोजित किए जाएं।

यह निर्णय D.B. Special Appeal Writ No. 665/2023 में पारित आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें अदालत ने बार चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समान तिथि तय करने के निर्देश देते हुए वन बार वन वोट का नियम तय किया था.

सभी बार एसोसिएशनों को यह भी कहा गया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया, मतदाता सूची, नामांकन, और आचार संहिता से संबंधित दिशा-निर्देश समय पर जारी करें और चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न करें।

हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालिन चीफ जस्टिस आगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि —

“राज्य की सभी बार एसोसिएशनों में चुनाव एक समान दिन आयोजित किए जाएंगे — दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को — ताकि एक वकील केवल एक ही बार एसोसिएशन में वोट डाल सके और ‘वन बार वन वोट’ सिद्धांत को प्रभावी बनाया जा सके।”

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था से बार एसोसिएशनों में एकरूपता आएगी और चुनावी विवादों में कमी आएगी।

राजस्थान हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं…

बार काउंसिल का उद्देश्य

BAR COUNCIL OF RAJASTHAN ने अपने पत्र में कहा है कि यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार लिया गया है और इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, अनुशासन और एकरूपता स्थापित करना है।

काउंसिल ने सभी बार एसोसिएशनों से अनुरोध किया है कि वे निर्वाचन तिथि, मतदान की व्यवस्था, मतदाता सूची और उम्मीदवारों के नामांकन से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण करें ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सकें।

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