जयपुर, 6 नवंबर 2025
Rajasthan Highcourt ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 पर लगाई अंतरिम रोक, अपात्रों को दी गई 5% छूट को चुनौती ने स्टेनोग्राफर भर्ती-2024 में जारी चयन सूची के आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी है.
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश दिनेश शर्मा व अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया हैं.
Rajasthan Highcourt ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 पर लगाई अंतरिम रोक, अपात्रों को दी गई 5% छूट को चुनौती ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने भर्ती विज्ञापन जारी करने के बाद बिना किसी औपचारिक आदेश के अपात्र अभ्यर्थियों को पाँच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दे दी.
Rajasthan Highcourt ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 पर लगाई अंतरिम रोक, अपात्रों को दी गई 5% छूट को चुनौती ने कहा कि यह संपूर्ण प्रक्रिया की पारदर्शिता और समान अवसर के सिद्धांत पर सवाल खड़े करती हैं.
Rajasthan Highcourt ने स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 पर लगाई अंतरिम रोक, अपात्रों को दी गई 5% छूट को चुनौती ने भर्ती पर अंतरिम रोक लगाते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड से विस्तृत जवाब तलब किया है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि 26 फरवरी 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि “अभ्यर्थियों की अधिकतम 20% त्रुटियों को स्वीकार किया जाएगा.
यदि पर्याप्त संख्या में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों, तब ही अतिरिक्त 5% छूट दी जाएगी.”
याचिका के अनुसार बोर्ड ने 21 अक्टूबर 2024 को चयन सूची जारी करते समय पर्याप्त पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने के बावजूद अपात्र उम्मीदवारों को पाँच प्रतिशत की छूट देकर चयन सूची में शामिल कर लिया.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह निर्णय भर्ती नियमों और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के खिलाफ है.