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डीजे कैडर के जज परवेज अहमद निलंबित

Statements Against Judge During Inquiry Not Contempt: Rajasthan High Court Delivers Landmark Ruling

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रशासन से जुड़ा एक अहम कदम उठाते हुए जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारी परवेज अहमद को निलंबित कर दिया है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परवेज अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया हैं.

परवेज अहमद वर्तमान में जालौर एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) केसे विशेष न्यायालय में जज के पद पर कार्यरत थे।

राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने उनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होने के कारण यह आदेश पारित किया है.

रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार डीजे परवेज अहमद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

आदेश के अनुसार निष्पक्ष जांच और न्यायिक व्यवस्था की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से उन्हें निलंबन के तहत रखा गया है। निलंबन अवधि के दौरान वे न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

जोधपुर रहेगा मुख्यालय

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार निलंबन के दौरान डीजे परवेज अहमद का निलंबन अवधि के दौरान मुख्यालय जोधपुर रहेगा। उन्हें जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर में रिपोर्ट करना होगा और बिना पूर्व अनुमति के जोधपुर मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में परवेज अहमद को नियमों के अनुसार निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा।

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