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जोधपुर जिला कलेक्टर सहित एसडीएम और तहसीलदार भोपालगढ पर लटकी गिरफतारी की तलवार

Rajasthan High Court Orders Immediate Medical Staff, Ambulance at Jodhpur Sessions Court

24 दिसंबर तक कोर्ट आदेश की पालना नहीं करने पर सरकारी ​दफतरों की संपत्ति की कुर्की और अधिकारियों की गिरफ्तारी की चेतावनी, सिविल न्यायालय ने जारी किए नोटिस

जोधपुर। जोधुपर जिला न्यायालय क्षेत्र के सिविल न्यायाधीश, भोपालगढ़ ने स्थायी लोक अदालत के आदेश यानी पंचाट की पालना नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया है.

अदालत ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट आदेशो की पालना का अंतिम मौका दिया है.

कोर्ट ने इसके साथ ही 24 दिसंबर तक आदेशो की पालना नहीं करने पर सरकारी आफिस की संपंति की कुर्की और अधिकारियों की गिरफतारी की चेतावनी दी हैं.

अदालत ने ईओ नगर पालिका भोपालगढ़, तहसीलदार भोपालगढ़, एसडीएम भोपालगढ़ एवं जिला कलेक्टर जोधपुर को आदेश की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए नोटिस जारी किए हैं।

सिविल न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि आगामी 24 दिसंबर तक आदेश की पालना नहीं की गई तो अप्रार्थीगणों की संपत्ति कुर्क करने और गिरफ्तारी की कार्यवाही कर डिक्री की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

अधिवक्ता मोहन जाखड़ ने बताया कि भोपालगढ़ में रामकिशोर एवं अन्य की ओर से एक रास्ते को लेकर स्थायी लोक अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया गया था.

मामले की सुनवाई के बाद स्थायी लोक अदालत ने सड़क निर्माण का आदेश पारित किया था, लेकिन लंबे समय तक उस आदेश की पालना नहीं की गई। इसके बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला के समक्ष अवमानना याचिका दायर कर स्थायी लोक अदालत की डिक्री की पालना सुनिश्चित करने की मांग की गई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले को गंभीर मानते हुए सिविल न्यायाधीश, भोपालगढ़ को डिक्री की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे.

इसके क्रम में सिविल न्यायाधीश ने चारों अप्रार्थीगणों को अंतिम अवसर देते हुए 24 दिसंबर तक आदेश की पालना करने के निर्देश जारी किए हैं।

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