टॉप स्टोरी

चर्चित खबरें

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला: 7 साल का संयुक्त अनुभव रखने वाले न्यायिक अधिकारी सीधे District Judge बनने के पात्र

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर

Supreme Court की 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने जिला जज सीधी भर्ती मामले में बार कोटे से आने वाले अधिकारियों को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

Supreme Court ने गुरुवार को अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जो न्यायिक अधिकारी वकील और न्यायिक सेवा में मिलाकर सात साल का अनुभव रखते हैं, वे सीधी भर्ती के माध्यम से District Judges के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

CJI बी.आर. गवई, जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस सतीशचंद्र शर्मा और जस्टिस विनोद चंद्रन की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है।

Supreme Court ने 2020 की तीन-जजों की पीठ के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें बार कोटे के तहत आवेदन करने वाले न्यायिक अधिकारियों को योग्य नहीं माना गया था।

Supreme Court ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे हाईकोर्ट के साथ परामर्श कर न्यायिक अधिकारियों के लिए सीधी भर्ती के नियम बनाएँ, ताकि योग्य उम्मीदवार जिला न्यायाधीश पद के लिए आवेदन कर सकें।

सबसे अधिक लोकप्रिय