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जयपुर एयरपोर्ट पर विदेशी महिला यात्री पर आवारा कुत्तों का हमला: मानवाधिकार आयोग ने लिया प्रसंज्ञान

Jaipur Airport Dog Attack: Human Rights Commission Takes Suo Motu Cognizance, Seeks Report from Authorities

राजस्थान पत्रिका सहित मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर लिया प्रसंज्ञान

जयपुर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आवारा कुत्ते द्वारा विदेशी महिला यात्री पर हमले की घटना को गंभीरता से लेते स्वप्रेणा प्रसंज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और एयरपोर्ट प्रबंधन को नोटिस जारी कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के चैयरमेन जस्टिस जी आर मूलचंदानी ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की घटनाएं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, इसलिए तत्काल प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

आयोग ने यह प्रसंज्ञान प्रदेश के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर और खासतौर से रा​जस्थान पत्रिका में प्रकाशित विस्तृत खबर पर प्रसंज्ञान लिया हैंं.

इजरायली महिला पहुंची थी जयपुर

हाल ही में दिल्ली से जयपुर पहुंची एक इजराइली महिला यात्री पर एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के बाहर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई।

मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत उसे प्राथमिक उपचार दिलवाया और बाद में निजी अस्पताल पहुंचाया गया।

मीडिया में आई खबरों के न अनुसार कुत्ता पहले भी कई लोगों को काट चुका था, इसके बावजूद उसे वहां से हटाने की प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी।

जयपुर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र

मानवाधिकार आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जयपुर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।

ऐसे में एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील और प्रतिष्ठित स्थान पर आवारा पशुओं की मौजूदगी गंभीर लापरवाही को दर्शाती है।

आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, एयरपोर्ट प्रबंधन, विमानपत्तन प्राधिकरण और नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं।

आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट परिसर तथा आसपास के क्षेत्रों में मौजूद खतरनाक प्रकृति के आवारा कुत्तों को तत्काल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए, ताकि यात्रियों और पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही घायल महिला यात्री के उपचार से जुड़े सभी चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत करने और उसके इलाज पर हुए खर्च का समुचित भुगतान करने के भी निर्देश एयरपोर्ट प्रबंधन को दिए गए हैं।

मानवाधिकार आयोग ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित करते हुए समयसीमा के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 मार्च 2026 की तिथि निर्धारित की गई है।

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